Folk singer Neha Rathore: FIR दर्ज करने को लेकर हाईकोर्ट पहुंची नेहा सिंह राठौर, सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट का मामला

Folk singer Neha Rathore: प्राथमिकी में पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एक विशेष धर्म समुदाय को निशाना बनाकर कथित भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करने का उन पर आरोप लगाया है, जिससे देश की एकता को नुकसान पहुंच सकता है।

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  • Publish Date - May 6, 2025 / 11:25 PM IST,
    Updated On - May 6, 2025 / 11:46 PM IST

Folk singer Neha Rathore, image source: nsr youtube

HIGHLIGHTS
  • भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोप
  • अगली सुनवाई 12 मई को तय
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उल्लंघन के भी आरोप शामिल

लखनऊ:  Folk singer Neha Rathore, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को मंगलवार को चुनौती दी। इस प्राथमिकी में पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एक विशेष धर्म समुदाय को निशाना बनाकर कथित भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करने का उन पर आरोप लगाया है, जिससे देश की एकता को नुकसान पहुंच सकता है।

पीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की और फिर मामले की सुनवाई 12 मई तक के लिए टाल दी, क्योंकि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ सामग्री पेश करने के लिए वक्त मांगा।यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बीआर सिंह ने नेहा द्वारा दायर याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हजरतगंज थाने में अभय प्रताप सिंह द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को चुनौती दी है।

अगली सुनवाई 12 मई को तय

Folk singer Neha Rathore इससे पहले नेहा की याचिका का कड़ा विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता वीके शाही और सरकारी वकील वीके सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ मामले में पर्याप्त सामग्री है और इसलिए राज्य को उनके खिलाफ सामग्री पेश करने के लिए कुछ समय दिया जाए। राज्य के वकील की दलील को स्वीकार करते हुए पीठ ने अगली सुनवाई 12 मई को तय की।

याचिकाकर्ता ने याचिका में दलील दी है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत उन पर कई गलत आरोप लगाए गए हैं जिनमें सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देना, सार्वजनिक शांति को भंग करना और भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उल्लंघन के भी आरोप शामिल हैं।

लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नेहा ने अपने ‘एक्‍स’ हैंडल का इस्तेमाल कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए किया, जो राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह ने प्राथमिकी में कहा, ‘उन्होंने धर्म के आधार पर एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने का बार-बार प्रयास किया है।’

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नेहा सिंह राठौर पर किस बात का आरोप है?

नेहा पर सोशल मीडिया पर एक कथित भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में एक विशेष धर्म समुदाय को निशाना बनाया, जिससे कथित रूप से देश की एकता और सार्वजनिक शांति को नुकसान हो सकता है।

प्राथमिकी किसने और कहाँ दर्ज कराई?

यह प्राथमिकी अभय प्रताप सिंह नामक व्यक्ति द्वारा लखनऊ के हजरतगंज थाने में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दर्ज कराई गई थी।

नेहा राठौर ने किस अदालत में याचिका दायर की है और उसका क्या उद्देश्य है?

नेहा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दायर कर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अनुचित हैं।

अदालत में अगली सुनवाई कब होगी और अब तक क्या हुआ है?

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 मई तय की है। राज्य सरकार ने नेहा के खिलाफ सामग्री पेश करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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