कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ दायर परिवाद में सुनवाई 10 मार्च को

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ दायर परिवाद में सुनवाई 10 मार्च को

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  • Publish Date - February 18, 2025 / 08:53 PM IST,
    Updated On - February 18, 2025 / 08:53 PM IST

बलिया (उप्र), 18 फरवरी (भाषा) प्रभु हनुमान के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ बलिया की एक अदालत में परिवाद दायर किया गया है। अदालत इस पर आगामी 10 मार्च को सुनवाई करेगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) गार्गी शर्मा की अदालत ने मंगलवार को सुखपुरा थाना क्षेत्र के पटखौली गांव निवासी नवीन राय द्वारा प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध दाखिल शिकायती परिवाद पत्र की सुनवाई करते हुए मुकदमे में अगली सुनवाई की तिथि 10 मार्च तय की है।

नवीन राय ने परिवाद में कहा है कि मंत्री राजभर ने चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के बसुदेवा गांव में 18 दिसंबर 2024 को महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा के निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हनुमान जी को राजभर जाति का बताया था।

परिवाद पत्र में कहा गया है, “ हनुमान जी को किसी जाति और धर्म में बांधा नहीं जा सकता। कैबिनेट मंत्री राजभर का बयान बिल्कुल सत्य से परे और हनुमान जी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है और घोर आपत्तिजनक है।”

भाषा सं सलीम नोमान

नोमान