झांसी, चार मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक विशेष अदालत ने एक चिकित्सक के अपहरण के लगभग चार साल पुराने मामले में पांच आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता बिपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने सीपरी बाजार के एक जाने-माने डॉक्टर के अपहरण के मामले में सीपरी बाजार क्षेत्र के ही लकारा गांव निवासी राजवीर सिंह गुर्जर, वासुदेव बिहार कॉलोनी निवासी बादाम सिंह यादव, दतिया निवासी पुष्पेंद्र गुर्जर और मुरैना निवासी रामलखन गुर्जर व कृष्ण कुमार सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
मिश्रा ने बताया कि यहां संगम बिहार में रहने वाले डॉ. आरके गुरुबख्शानी 29 जनवरी 2021 की सुबह जब टहलने निकले थे, तभी बदमाशों ने शिवपुरी हाइवे से उनका अपहरण कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में चिकित्सक की पत्नी जयश्री ने सीपरी बाजार थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।
खोजबीन के बाद पुलिस ने डॉक्टर गुरुबख्शानी को मुरैना (मध्यप्रदेश) से उस समय बरामद कर लिया था, जब बदमाश उन्हें किसी दूसरे गिरोह को बेचने की तैयारी कर रहे थे। उस समय पुलिस ने पांच अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया था।
भाषा
सं आनन्द पारुल
पारुल