लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे और मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत Lakhimpur Kheri violence: Union minister's son and accused in the case Ashish Mishra gets bail

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  • Publish Date - February 10, 2022 / 03:16 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:49 PM IST

लखनऊ, 10 फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत दे दी। इस घटना में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने इस मामले में मोनू को जमानत दी। अदालत की लखनऊ पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई पूरी करने के बाद मिश्रा की याचिका पर 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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मिश्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा था कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसके खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने किसानों को कुचलने के लिए एक वाहन के चालक को उकसाया था। याचिका का विरोध करते हुए, अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कहा था कि घटना के समय मिश्रा उस कार में सवार थे जिसने किसानों को कथित तौर पर अपने पहियों के नीचे कुचल दिया था। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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गौरतलब हैं कि तीन अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा तब हुई थी जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे। घटना के आरोपियों में आशीष मिश्रा का नाम भी शामिल है।

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