बिजनौर (उप्र), पांच सितंबर (भाषा) बिजनौर जिले की एक स्थानीय अदालत ने दो सगे भाइयों की हत्या के 10 वर्ष पुराने मामले के दो दोषियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद, जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) दिनेश सिंह ने बताया कि थाना नजीबाबाद के गांव जरूफसाजान के बुंदू ने 16 फरवरी 2012 को तहरीर दी कि उसके पुत्र जाकिर (25) और सलमान (19) की 15 फरवरी, 2012 को हत्या कर उनके शव जंगल ग्राम पुरुषोत्तमपुर मे फेंक दिए गए थे।
पुलिस ने जांच के आधार पर जरूफसाजान गांव के सलाऊद्दीन और नूरपुर क्षेत्र में असगरीपुर के गुड्डू को दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।
सिंह ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द सिम्मी
सिम्मी