Maulana Saif Abbas Statement: ‘गाय की तरफ नजरें उठाकर भी..’, बकरीद से पहले मौलाना सैफ अब्बास का बड़ा बयान, बोले- इस्लाम सिखाता है दूसरे धर्मों का सम्मान

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Maulana Saif Abbas Statement: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास का बयान सामने आया है। 

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  • Publish Date - May 22, 2026 / 03:03 PM IST,
    Updated On - May 22, 2026 / 03:04 PM IST

BAKRID NEWS/ image source: ani x handle

HIGHLIGHTS
  • मौलाना सैफ अब्बास का बयान
  • गाय की कुर्बानी का विरोध
  • संविधान अनुसार कुर्बानी की अपील

Maulana Saif Abbas Statement: नई दिल्ली: आगामी 27 मई को बकरीद (ईद-उल-अजहा) का त्योहार मनाया जाएगा। जिसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली सरकार ने पूरे राजधानी में गाइडलाइन (Bakrid Rules in Delhi) जारी की है। सरकार ने सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगाई है। कुर्बानी केवल वैध जगहों पर ही की जा सकती है। इसके अलावा बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। (Delhi Bakrid Guidelines) इसी कड़ी में शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास का बयान सामने आया है।

शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास ने क्या कहा ?

शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास ने कही कि, “हमारा स्पष्ट कहना है कि (बकरी)ईद के दिन आपको कुर्बानी करनी चाहिए…हमारे देश के संविधान में जिन जानवरों की कुर्बानी करने की अनुमति दी गई है, उनकी ही कुर्बानी करनी चाहिए…हमें गाय की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारे हिंदू भाई उसकी पूजा करते हैं…अगर कोई व्यक्ति गाय की कुर्बानी देता है तो वो इस्लाम के खिलाफ काम करेगा क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए…गाय की कुर्बानी की कोई जरूरत नहीं है”

राजधानी में सख्ती

Bakrid Rules 2026 दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ चेतावनी दी है कि जानवरों की कुर्बानी और वेस्ट मैनेजमेंट (अपशिष्ट प्रबंधन) से जुड़े सरकारी नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन बेहद सख्त कानूनी और आपराधिक कार्रवाई (क्रिमिनल एक्शन) सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर Waste को डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है। इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं।

कब मनाया जाएगा बकरीद का पर्व

इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने जु अल-हज्जा की 10वीं तारीख को ईद उल-अज़हा का पर्व मनाया जाता है। इस साल ज़ु अल-हज्जा महीना 30 दिन का है। इसलिए इस साल बकरीद 27 या फिर 28 मई को मनाई जा सकती है। हालांकि अंतिम पुष्टि स्थानीय चांद देखने पर निर्भर करती है।

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