नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल जेल की सजा
नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल जेल की सजा
कौशांबी (उप्र) 11 सितंबर (भाषा) कौशांबी जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी अरुण कुमार पटेल (29) को आज जनपद न्यायालय कौशांबी के विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो अधिनियम) उत्कर्ष यादव ने दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा दी।
पटेल कौशांबी जिले के थाना कोखराज के ग्राम धन्नी का निवासी है। घटना के सम्बंध में त्रिपाठी ने बताया कि 20 जुलाई 2015 को थाना कोखराज पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि उसकी 15 वर्षीया नाबालिग पुत्री से अभियुक्त द्वारा उसके घर के दरवाजे पर ही छेड़छाड़ की गई थी।
इसके संबंध में थाना कोखराज पर पॉक्सो अधिनियम समेत सम्बंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोपपत्र सौंपा और सुनवाई पूरी होने के बाद आज सजा सुनाई गयी। उन्होंने बताया कि अर्थदंड नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
भाषा सं आनन्द संतोष
संतोष

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