मुजफ्फरनगर (उप्र), 10 नवंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने नौ साल के लड़के के अपहरण और हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील नरेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को बताया, ”अपर जिला सत्र न्यायाधीश माजुल भालोत्या की अदालत ने नौ साल के लड़के अनस के अपहरण और हत्या के मामले में शुक्रवार को विपिन नाम के व्यक्ति को दोषी ठहराया। अदालत ने विपिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 2.2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।”
पुलिस के अनुसार, घटना 2014 की है जब दोषी विपिन और आजाद नामक व्यक्ति ने दिसंबर 2014 में नाबालिग का अपहरण कर लिया और 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।
बाद में पुलिस ने नाबालिग का शव बरामद किया और मामले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी आजाद जमानत पर था और छह नवंबर को वह फरार हो गया।
अदालत ने आजाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है ।
भाषा सं जफर
पवनेश मनीषा
मनीषा
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