कौशांबी (उप्र) 12 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के करीब छह वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है तथा उसके खिलाफ 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध मिश्रा ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे-सात) उत्कर्ष यादव ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी सराय अकिल थाना क्षेत्र के पनारा गोपालपुर निवासी अभियुक्त शहरयान अहमद (27) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
मिश्रा ने बताया कि पीड़ित के पिता ने 19 फरवरी 2018 को सराय अकिल थाना पुलिस को तहरीर देकर शिकायत कराई थी कि उसकी 15 वर्षीया नाबालिग पुत्री के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया था। इसके संबंध में थाना सराय अकिल पर दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया और विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे के दोष सिद्ध अभियुक्त शहरयान अहमद को अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द रंजन
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