गाजियाबाद में किरायेदार की चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

गाजियाबाद में किरायेदार की चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

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  • Publish Date - July 20, 2024 / 11:16 PM IST,
    Updated On - July 21, 2024 / 03:27 PM IST

Ramanujganj PG College Principal

गाजियाबाद (उप्र), 20 जुलाई (भाषा) गाजियाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने किराएदार की चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत गठित अदालत के विशेष न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने बलात्कार के आरोपी ज्ञानेंद्र को 20 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

शर्मा ने बताया कि दोषी ज्ञानेंद्र ने 20 मई 2022 को अपने आवास में रह रहे किराएदार की चार वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर किसी सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। उसने बच्ची को धमकी दी थी कि अगर उसने अपने यौन शोषण के बारे में किसी को बताया तो वह अपने परिवार समेत सभी को जान से मार देगा।

पीड़ित बच्ची ने अपनी आपबीती अपनी मां को बताई, जिन्होंने ज्ञानेंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी और पोक्सो कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई।

सतीश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र एक जुलाई 2022 को दाखिल किया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की 20 हजार रुपये की राशि पीड़िता को दी जाएगी।

भाषा सं आनन्द आशीष

आशीष