कुशीनगर में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा

Ads

कुशीनगर में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा

  •  
  • Publish Date - February 1, 2026 / 05:23 PM IST,
    Updated On - February 1, 2026 / 05:23 PM IST

कुशीनगर (उप्र), एक फरवरी (भाषा) कुशीनगर की एक अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता फूलबदन ने रविवार को बताया कि पांच मार्च 2024 को एक महिला ने रामकोला थाने में सूचना दी कि उसकी आठ वर्ष की बच्ची को गांव का ही मनोज कुमार उर्फ बिग्गू अगवा कर ले गया और दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था।

शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) दिनेश कुमार द्वितीय की अदालत ने शनिवार को मनोज को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

भाषा सं सलीम नोमान

नोमान