नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल का कठोर कारावास

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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल का कठोर कारावास

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  • Publish Date - September 4, 2026 / 01:43 PM IST,
    Updated On - September 4, 2026 / 01:43 PM IST

मैनपुरी (उप्र), चार सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने घिरोर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के अपहरण और उससे दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक शैलेन्द्री राजपूत ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने दोषी युवक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

राजपूत ने बताया कि एक जुलाई, 2020 को बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव फुलसहाय निवासी बलराम ने घिरोर थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने कहा कि जब किशोरी घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने घिरोर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

पुलिस ने जांच के दौरान लड़की को बलराम के पास से बरामद कर लिया। लोक अभियोजक के अनुसार लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया जिसकी पुष्टि मेडिकल जांच में हो गई।

बृहस्पतिवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) जहेंद्र पाल सिंह ने बलराम को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

भाषा सं जफर वैभव

वैभव