बलिया में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा

बलिया में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा

बलिया में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा
Modified Date: April 6, 2026 / 08:22 pm IST
Published Date: April 6, 2026 8:22 pm IST

बलिया (उप्र) छह अप्रैल (भाषा) बलिया की एक विशेष अदालत ने हाई स्कूल की नाबालिग छात्रा को कथित रुप से अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। एक अभियोजन अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने बताया कि पोक्सो अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी समादान को दोषी करार देते हुए 25 साल कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि जिले की पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली हाई स्कूल की छात्रा (16) को पकड़ी गांव के समादन नामक युवक ने पिछले वर्ष 25 सितंबर को अगवा कर लिया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया।

राय ने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता ने समादन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो अधिनियम) की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

भाषा सं आनन्द धीरज

धीरज


लेखक के बारे में