मां-बेटे की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को मृत्युदंड

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मां-बेटे की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को मृत्युदंड

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  • Publish Date - May 30, 2026 / 05:56 PM IST,
    Updated On - May 30, 2026 / 05:56 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 30 मई (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने मां-बेटे की हत्या के करीब 15 साल पुराने एक मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड सुनाया है।

सरकारी वकील कुलदीप कुमार ने शनिवार को बताया कि त्वरित अदालत के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मामले को दुर्लभतम बताते हुए शुक्रवार को आरोपी रईस उर्फ जाहिद को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कुमार ने बताया कि हालांकि यह सजा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद ही अमल में लायी जाएगी।

सरकारी वकील ने बताया कि सात नवंबर 2011 को जिले के चरथावल थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में मामूली कहासुनी के बाद रईस ने राजेश देवी (30) और उसके छह साल के बेटे हिमांशु की ईंटों से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी।

भाषा सं. सलीम राजकुमार

राजकुमार