नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ 55 हजार रुपये अर्थदंड

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नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ 55 हजार रुपये अर्थदंड

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  • Publish Date - September 24, 2022 / 11:34 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

सुल्तानपुर(उत्तर प्रदेश), 24 सितंबर (भाषा) सुल्तानपुर की एक स्थानीय अदालत ने 10 वर्षीय दलित बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्‍होंने बताया कि अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में अकेली मौजूद 10 वर्षीय दलित बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी संतोष सोनी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को उम्रकैद व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

द्विवेदी ने बताया कि घटना 19 अप्रैल 2020 की है और संग्रामपुर थाना क्षेत्र के शीतलागंज के रहने वाले संतोष सोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि आरोप के मुताबिक घटना के समय पिता अपने बच्चों के साथ गेंहू काटने गया था और घर की देखभाल के लिए उसकी 10 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी, तभी आरोपी संतोष सोनी घर में घुस आया और नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दे कर फरार हो गया।

द्विवेदी ने बताया कि शिकायत के मुताबिक पीड़िता के परिजन जब घर आये तो लडक़ी को बेहोश पड़ी मिली। घटना के तीन दिन बाद 22 अप्रैल 2020 को पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई।

उन्‍होंने बताया कि मामले में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी संतोष सोनी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा शुक्रवार को सुनाई।

भाषा सं आनन्द पारुल धीरज

धीरज