दिव्यांग महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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दिव्यांग महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - December 19, 2021 / 11:15 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

बलिया(उप्र), 19 दिसंबर (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने एक दिव्यांग एवं गर्भवती महिला का बलात्कार करने में असफल होने के बाद उसकी हत्या करने के पांच साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है तथा उसे आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक आर के नैयर ने रविवार को बताया कि जिले में रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 अगस्त, 2016 की रात्रि निर्भय पासवान ने एक दिव्यांग एवं गर्भवती महिला के घर में घुसकर उसका बलात्कार करने का प्रयास किया तथा इसमें असफल रहने के बाद महिला के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि महिला के भाई की शिकायत के आधार पर पासवान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

अपर जिला न्यायाधीश नितिन ठाकुर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्भय पासवान को दोषी करार देते हुए उसे शनिवार को आजीवन कारावास एवं दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द नेत्रपाल सिम्मी

सिम्मी