दलित महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

दलित महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

  •  
  • Publish Date - February 2, 2022 / 02:51 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

life imprisonment for raping Dalit woman : मुजफ्फरनगर (उप्र), दो फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक दलित महिला के साथ 2014 में खतोली इलाके में बलात्कार करने और उसे ब्लैकमेल करने के मामले में एक व्यक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश जमशेद अली ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मंगलवार शाम रजत को मामले में दोषी ठहराया और उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के वकील यशपाल सिंह के अनुसार, रजत ने 22 दिसंबर 2014 को महिला को पेय पदार्थ में कुछ नशीली चीज़ मिलाकर देने के बाद उसके साथ बलात्कार किया था और घटना को रिकॉर्ड भी कर लिया था। रजत ने दलित महिला के पति को नौकरी देने के बहाने उसे दिल्ली से बुलाया था।

वकील ने बताया कि रजत और महिला का पति दिल्ली के शाहदरा इलाके की एक फैक्टरी में एक साथ काम करते थे। महिला के पति को नौकरी से निकाल दिया गया था।

महिला के पिता ने खतोली थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया गया था। बाद में अदालत के निर्देश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा निहारिका शाहिद

शाहिद