बलिया में मूक बधिर नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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बलिया में मूक बधिर नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - September 18, 2026 / 05:15 PM IST,
    Updated On - September 18, 2026 / 05:15 PM IST

बलिया (उप्र) 18 सितंबर (भाषा) बलिया की एक अदालत ने मूक बधिर दलित किशोरी से दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में एक आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि यहां यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम मामलों की सुनवाई करने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथमकांत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी सत्येंद्र यादव को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

राय ने कहा कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की से 16 अगस्त 2020 को दुष्कर्म किया गया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर सत्येंद्र यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दुष्कर्म से संबंधित धारा, एससी/एसटी अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा सं आनन्द जोहेब

जोहेब