बलिया (उप्र), 16 सितंबर (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 11 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म के सालभर पुराने मामले में एक आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बुधवार को बताया कि नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 11 वर्षीय लड़की पिछले साल सात जुलाई को दोपहर में अपने घर से थोड़ी दूरी पर स्थित जामुन के पेड़ के पास जामुन बीनने गई थी। राय ने बताया कि इसी दौरान पीड़िता के गांव के ही रहने वाले भरथ ठाकुर ने उससे दुष्कर्म किया।
इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर भरथ ठाकुर के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
पुलिस ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
भाषा सं जफर मनीषा संतोष
संतोष