नाबालिग भतीजे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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नाबालिग भतीजे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - February 2, 2024 / 06:34 PM IST,
    Updated On - February 2, 2024 / 06:34 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), दो फरवरी (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने अपने नाबालिग भतीजे की हत्या के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि ‘जिला सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी की अदालत ने भौराकलां थाना क्षेत्र के निवासी अनुज कुमार को नाबालिग भतीजे संदेश (5) की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।”

शर्मा ने कहा कि घटना सितंबर 2021 में हुई थी और विनय कुमार की संदेश के पिता के साथ कुछ व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता थी।

शर्मा ने बताया कि आरोपी संदेश को अपने साथ एक बगीचे में ले गया और फिर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी।

मामले को लेकर जिले के भौराकलां थाने में अनुज कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी और पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद मामले में आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी को सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द जोहेब

जोहेब