मौलाना तौकीर रजा डिजिटल माध्यम से अदालत में पेश हुए, 28 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई हिरासत

मौलाना तौकीर रजा डिजिटल माध्यम से अदालत में पेश हुए, 28 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई हिरासत

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  • Publish Date - October 14, 2025 / 08:06 PM IST,
    Updated On - October 14, 2025 / 08:06 PM IST

बरेली, 14 अक्टूबर (भाषा) इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा 26 सितंबर को शहर में हुई हिंसा के सिलसिले में मंगलवार को बरेली की एक अदालत में डिजिटल माध्यम पेश हुए।

अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने उनकी हिरासत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) लवलेश सिंह ने बताया कि रजा फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अलका पांडे के सामने पेश हुए।

उन्होंने बताया कि रजा के अलावा 39 अन्य आरोपियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश किया गया।

सीजेएम ने आईएमसी प्रमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ाते हुए निर्देश दिया कि उन्हें 28 अक्टूबर को फिर से पेश किया जाए।

पुलिस ने रजा को 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी बताया है, जहां उनके समर्थकों ने कथित तौर पर पुलिस से झड़प की और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

अधिकारियों के अनुसार, रजा के खिलाफ 1982 से अब तक लगभग 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

छब्बीस सितंबर की घटना के बाद, बरेली के पांच थानों में उनके खिलाफ सात नयी प्राथमिकी दर्ज की गईं।

पुलिस ने अब तक हिंसा से जुड़े 10 मामलों में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और कहा है कि जांच के बाद अब उनका नाम तीन और मामलों में भी जोड़ा गया है।

बरेली में हुई हिंसा के सिलसिले में कुल 12 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और अब तक 105 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनमें रजा के संगठन के 10 से अधिक नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं।

रजा को गिरफ्तारी के बाद पहले बरेली जिला जेल भेजा गया था, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से उन्हें फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।

भाषा सं आनन्द नोमान जोहेब

जोहेब