बरेली में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, रेस्टोरेंट मालिक समेत सात लोगों पर मुकदमा

बरेली में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, रेस्टोरेंट मालिक समेत सात लोगों पर मुकदमा

बरेली में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, रेस्टोरेंट मालिक समेत सात लोगों पर मुकदमा
Modified Date: April 8, 2026 / 12:24 pm IST
Published Date: April 8, 2026 12:24 pm IST

बरेली (उप्र), आठ अप्रैल (भाषा) बरेली जिले के भोजीपुरा क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो प्रसारित करने का डर दिखाकर उससे सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में एक रेस्टोरेंट मालिक समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी क्षेत्र) मुकेश चंद्र मिश्र ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बुधवार को बताया कि भोजीपुरा क्षेत्र में स्थित एक रेस्टोरेंट में ऊपर बने एक कमरे में गत दो अप्रैल को 16 वर्षीय एक छात्रा से उसी के समुदाय के उसके दोस्त असद समेत छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि भोजीपुरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पिछले महीने 19 मार्च को जादौपुर खजुरिया के रहने वाले असद हैदर ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर खजुरिया स्थित ‘सैफी कैफे’ के ऊपर बने एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

मिश्र ने बताया कि आरोप है कि इसी दौरान असद ने वारदात का वीडियो भी बना लिया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिससे डरी-सहमी छात्रा ने असद से मिलना बंद कर दिया था।

उन्होंने बताया कि मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि पिछली दो अप्रैल की दोपहर जब छात्रा अपना परीक्षा अंक पत्र लेने के लिए स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में धौरा टांडा निवासी चांद नामक युवक ने उसे रोका और धमकी दी कि अगर वह असद से नहीं मिली तो उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा।

मिश्रा ने बताया कि बदनामी के डर से घबराई छात्रा को चांद अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर दोबारा उसी ‘सैफी कैफे’ के ऊपर बने कमरे में ले गया। उन्होंने बताया कि छात्रा का आरोप है कि कमरे में असद, समीर अहमद, बंटी और दो अन्य अज्ञात लड़के पहले से मौजूद थे।

मिश्र ने बताया कि छात्रा का आरोप है कि वहां सभी छह आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि घटना के दिन पीड़िता रास्ते में एक व्यक्ति को बदहवास हालत में मिली, जिसने उसे उसके घर पहुंचाया।

मिश्र ने बताया कि परिजन का दावा है की डर की वजह से छात्रा ने दो दिन तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया लेकिन उसकी खराब हालत को देखकर जब उससे पूछा गया तो उसने चार अप्रैल को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया।

भोजीपुरा थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पांच अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में असद, चांद, रेस्टोरेंट मालिक सैफी और अन्य आरोपियों समीर अहमद, बंटी तथा दो अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

भाषा सं सलीम मनीषा

मनीषा


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