उप्र: मिर्जापुर में गंगा नदी से 200 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण के आरोप में आठ मकान सील

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उप्र: मिर्जापुर में गंगा नदी से 200 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण के आरोप में आठ मकान सील

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  • Publish Date - August 11, 2026 / 06:48 PM IST,
    Updated On - August 11, 2026 / 06:48 PM IST

मिर्जापुर, 11 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला प्रशासन ने गंगा नदी से 200 मीटर के दायरे में कथित तौर पर अवैध निर्माण के कारण यहां रैदानी कॉलोनी में आठ मकानों को सील कर दिया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया कि गंगा नदी से करीब 200 मीटर के दायरे में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किए जा रहे कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ मकानों को सील कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि प्रशासन को बिना स्वीकृत भवन मानचित्र के निर्माण की शिकायत मिली थी और जांच के बाद आठ मकानों को सील कर दिया गया।

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया, ‘‘इलाके में अन्य निर्माणों की भी जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले या बिना स्वीकृत मानचित्र के पाए जाने वाले किसी भी निर्माण के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’’

उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र