ट्रेन रोकने के मामले में अदालत में हाजिर हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल

ट्रेन रोकने के मामले में अदालत में हाजिर हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल

  •  
  • Publish Date - October 19, 2022 / 09:10 PM IST,
    Updated On - October 19, 2022 / 09:10 PM IST

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 19 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के क्षमता विकास एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल 2012 में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने के एक मामले में बुधवार को विशेष एमपी/एमएलए अदालत में पेश हुए। लेकिन अन्य अभियुक्तों के अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका।

अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि राज्य मंत्री अग्रवाल 2012 में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की यातायात व्यवस्था ठप करने के एक मामले में एमपी/एमएलए अदालत में पेश हुए, मगर कई अन्य अभियुक्तों के अदालत नहीं पहुंचने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका।

विशेष अदालत के न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने अदालत में हाजिर नहीं होने पर पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, भाजपा कार्यकर्ता पवन तरार और सुनील तयाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को इन सभी को 21 अक्टूबर को हाजिर करने के निर्देश दिये।

इससे पहले, अदालत ने इन सभी की हाजिरी माफी की याचिकाओं को निरस्त कर दिया।

भाषा सं. सलीम अर्पणा

अर्पणा