उप्र : मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
उप्र : मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
बरेली (उप्र), एक अप्रैल (भाषा) बरेली की जिला अदालत ने 2010 में हुए दंगे के आरोपी इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए आठ अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुनिति पाठक ने बताया कि जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार दुबे की अदालत में मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान तौकीर रजा के पेश नहीं होने पर अदालत ने नाखुशी जताई और गैर जमानती वारंट जारी किया है।
पाठक ने बताया कि रजा के अदालत में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क के भी आदेश दिए गए।
उन्होंने बताया कि अदालत ने 2010 के बरेली दंगे में पिछले दिनों रजा को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था और उनके विरुद्ध समन जारी किया गया था। समन पर पेश नहीं होने पर दो बार तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है।
वहीं, गैर जमानती वारंट को मौलाना ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मगर उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले में कोई राहत न देकर 27 मार्च तक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। मगर रजा ने आत्मसमर्पण नहीं किया।
भाषा सं आनन्द शफीक
शफीक

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