लखनऊ, 19 सितंबर । उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार से कोविड-19 के दृष्टिगत नषिद्ध क्षेत्र के बाहर गतिविधियां करने संबंधी नियमों में ढील दी है जिसमें एक समय में एक स्थान पर 100 व्यक्तियों को कोविड-प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है, अब तक 50 लोगों को एक समय में एक स्थान पर कार्यक्रम करने की अनुमति थी।
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राज्य में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित एक पत्र में अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा, “बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।’’
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोजन या समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णत: पालन किया जाएगा।
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इससे पहले इसी वर्ष के 19 जून के सरकारी आदेश के अनुसार अधिकतम 50 व्यक्तियों को खुले या बंद स्थानों पर एक साथ, एक समय में इकट्ठा होने की अनुमति थी। ताजा आदेश में कहा गया है कि शौचालयों में पर्याप्त साफ-सफाई और सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखनी होगी।