पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी निजी अचल संपत्ति के विवाद नहीं निपटा सकते : अदालत

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पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी निजी अचल संपत्ति के विवाद नहीं निपटा सकते : अदालत

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  • Publish Date - August 5, 2026 / 11:28 PM IST,
    Updated On - August 5, 2026 / 11:28 PM IST

लखनऊ, पांच अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी निजी अचल संपत्ति के स्वामित्व, कब्जा या दीवार से जुड़े विवादों का निपटारा नहीं कर सकते और उनकी भूमिका लोक शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था की समस्याएं रोकने तक सीमित है।

न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने लखनऊ के 85 वर्षीय इंद्रपति और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया।

इन याचिकाकर्ताओं ने एक विवादित संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप रोकने और एक सक्षम अदालत से किसी आदेश के बगैर उनका कथित उत्पीड़न रोकने का अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की थी।

भाषा सं राजेंद्र शफीक

शफीक