Rampur Jauhar University Illegal Buildings Demolition : आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन! 38 इमारतें होंगी ध्वस्त, प्रशासन ने इस वजह से जारी किया आदेश

रामपुर विकास प्राधिकरण ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश जारी किया है। जांच में पाया गया कि इन भवनों के लिए वैध स्वीकृति नहीं ली गई थी।

Rampur Jauhar University Illegal Buildings Demolition : आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन! 38 इमारतें होंगी ध्वस्त, प्रशासन ने इस वजह से जारी किया आदेश

Rampur Jauhar University Illegal Buildings Demolition

Modified Date: July 15, 2026 / 11:37 pm IST
Published Date: July 15, 2026 11:33 pm IST
HIGHLIGHTS
  • आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन।
  • 38 भवनों को गिराने के आदेश से बढ़ीं मुश्किलें।
  • बिना मंजूरी निर्माण को लेकर आरडीए की सख्त कार्रवाई।

रामपुर : Rampur Jauhar University Illegal Buildings Demolition :  उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर रामपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय परिसर में बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए 38 भवनों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश जारी किया है। यह बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1) के तहत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच के बाद लिया गया है।

15 जुलाई को मामले में हुई सुनवाई

रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार, क्षेत्रीय अवर अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर इस जांच की शुरुआत हुई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 8 जुलाई को अपना लिखित जवाब दिया और 15 जुलाई को इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय ने दलील दी कि जिस ग्राम सिंगनखेड़ा में यह कैंपस है, वह सितंबर 2024 से पहले आरडीए के विकास क्षेत्र में शामिल नहीं था, इसलिए तब नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी।

मेडिकल कॉलेज और अकादमिक ब्लॉक के नक्शे ही पास

हालांकि, आरडीए ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि निर्माण के समय जिला पंचायत जैसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना जरूरी था। जांच में सामने आया कि जिला पंचायत के रिकॉर्ड में सिर्फ मेडिकल कॉलेज और अकादमिक ब्लॉक के नक्शे ही पास थे, जबकि बाकी 38 भवनों के लिए कोई वैध स्वीकृति नहीं ली गई थी।

38 अवैध भवनों को गिराने के आदेश जारी

Rampur Jauhar University Illegal Buildings Demolition Order 2026 आदेश में साफ किया गया है कि किसी भी भवन की वैधता का मुख्य आधार निर्माण के समय सक्षम प्राधिकारी से मिली स्वीकृति होती है। चूंकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मेडिकल कॉलेज की अनुमति ली थी, जिससे साबित होता है कि वे नियमों से वाकिफ थे, इसके बावजूद अन्य भवनों को बिना मंजूरी के बनाया गया। इस आधार पर विश्वविद्यालय की सभी कानूनी दलीलों को खारिज करते हुए इन 38 अवैध भवनों को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इन्हें भी पढ़ें:-

 


लेखक के बारे में

I’m Sneha Singh, a journalist and news producer at IBC24. A Gold Medalist in Journalism and Mass Communication, I specialize in news production, content writing, and digital storytelling. With a keen interest in political and crime reporting, I believe in delivering accurate, ethical, and impactful journalism that informs and connects with people.