सोनभद्र में दहेज हत्या के दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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सोनभद्र में दहेज हत्या के दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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  • Publish Date - June 19, 2026 / 08:44 PM IST,
    Updated On - June 19, 2026 / 08:44 PM IST

सोनभद्र (उप्र) 19 जून (भाषा) सोनभद्र की एक अदालत ने छह वर्ष पूर्व हुई दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख 15 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) विपिन कुमार (तृतीय) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी पति मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर उसे और छह माह सलाखों के पीछे रहना होगा।

त्रिपाठी ने बताया कि रामनरेश ने छह अगस्त 2020 को थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि उनकी पुत्री सुगवंती को उनका दामाद मनोज आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करता था।

पुलिस को दी तहरीर में वादी ने बताया कि 21 जुलाई 2020 को उसके दामाद मनोज ने उनकी पुत्री सुगवंती पर केरोसिन आयल डालकर आग लगा दी जिससे वह 80 प्रतिशत जल गई। वादी ने तहरीर में बताया कि इलाज के दौरान उसकी पुत्री की मृत्यु होने पर उसका दामाद शव अपने घर ले आया।

त्रिपाठी ने बताया कि वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के पश्चात् आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द

राजकुमार

राजकुमार