अदालत ने सीतापुर में विद्यालयों के विलय पर यथास्थिति बनाए रखने की अवधि एक सितंबर तक बढ़ाई

अदालत ने सीतापुर में विद्यालयों के विलय पर यथास्थिति बनाए रखने की अवधि एक सितंबर तक बढ़ाई

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  • Publish Date - August 21, 2025 / 10:37 PM IST,
    Updated On - August 21, 2025 / 10:37 PM IST

लखनऊ, 21 अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सीतापुर में विद्यालयों के विलय पर यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश की अवधि को बृहस्पतिवार को एक सितंबर तक बढ़ा दिया।

याची पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने बताया कि अदालत ने सीतापुर में विद्यालयों के विलय पर यथास्थिति अगली सुनवाई तक बरकरार रखने के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से उस आदेश को भी रिकार्ड में लाने को कहा जिसके तहत उसने एक दूसरे से एक किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित और 50 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को एक साथ नहीं जोड़ने का निर्णय लिया था।

पीठ ने मास्टर नितेश कुमार और अन्य द्वारा अलग-अलग दायर विशेष अपीलों पर यह आदेश पारित किया।

मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी।

अदालत ने मामले में दाखिल याचिकाओं पर 24 जुलाई को सुनवाई करते हुए सीतापुर जिले में विद्यालयों के विलय संबंधित कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

उन्होंने कहा था कि सरकार की ओर से हलफनामे के साथ दाखिल रिकॉर्ड में स्पष्ट तौर पर कुछ विसंगतियां पाई गई हैं लिहाजा अग्रिम सुनवाई तक सीतापुर जिले के संबंध में चल रही कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

भाषा सं जफर सिम्मी

सिम्मी