हत्या के 21 साल पुराने मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास

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हत्या के 21 साल पुराने मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - July 15, 2024 / 07:08 PM IST,
    Updated On - July 15, 2024 / 07:08 PM IST

आजमगढ़, 15 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की एक अदालत ने एक दलित व्यक्ति की हत्या के 21 साल पुराने मामले में आरोपी तीन लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अतरौलिया थाना क्षेत्र के मड़ोही गांव में मनोज कुमार और कपिल देव 26 मार्च 2003 की रात अपने घर में सो रहे थे तथा रात लगभग साढ़े 12 बजे नरेंद्र यादव, संजय यादव और रोशन राजभर नामक व्यक्ति उनके घर में घुसे और मनोज तथा कपिल को गोली मार दी। इस वारदात में कपिल की मौके पर ही मौत हो गई तथा मनोज गम्भीर रूप से घायल हो गया।

विशेष अदालत (एससी-एसटी) के न्यायाधीश कमलापति ने अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी नरेंद्र यादव, संजय यादव तथा रोशन राजभर को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई तथा उनपर 77-77 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं सलीम नोमान

नोमान