तोले बाबा हत्याकांड मामला : 7 साल बाद कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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Tole Baba murder case: उत्तर प्रदेश। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र में 7 साल पहले हुए तोले बाबा हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने दोषियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदण्ड भी लगाया है।

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  • Publish Date - July 17, 2022 / 07:03 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:32 PM IST

Tole Baba murder case 

Tole Baba murder case  उत्तर प्रदेश। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र में 7 साल पहले हुए तोले बाबा हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने दोषियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदण्ड भी लगाया है।

आपको बता दें कि मथुरा में 28 फरवरी 2015 को तोले बाबा की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया था। मथुरा में हुआ यह हत्याकांड चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ था।

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Tole Baba murder case: जानकारी के अनुसार तोले बाबा हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। इस मामले में राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला ,नीरज, कामेश्वर उर्फ चीनी और प्रदीप उर्फ गुलगुला को ये सजा सुनाई गई है। इस हाइलाइटेड मामले की सुनवाई पर न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था।

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सजा के साथ अर्थदण्ड

Tole Baba murder case : राकेश उर्फ रंगा को 15000 रू, मुकेश उर्फ बिल्ला को 17000 रू, नीरज को 15000 रू , कामेश उर्फ चीनी को 15000 रू, प्रदीप उर्फ गुलगुला को 15000 रू का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.