उप्र: बलिया के किसान को तमिलनाडु से 72 लाख का जीएसटी वसूली नोटिस

उप्र: बलिया के किसान को तमिलनाडु से 72 लाख का जीएसटी वसूली नोटिस

उप्र: बलिया के किसान को तमिलनाडु से 72 लाख का जीएसटी वसूली नोटिस
Modified Date: July 18, 2026 / 10:25 pm IST
Published Date: July 18, 2026 10:25 pm IST

बलिया, 18 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रहने वाले 33 वर्षीय एक किसान को तमिलनाडु से 72 लाख रुपये से अधिक की जीएसटी वसूली का नोटिस मिलने का मामला सामने आया हालांकि किसान ने दावा किया कि उसने न कभी तमिलनाडु में कारोबार किया और न ही वहां गया।

किसान ने शनिवार को भीमपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

कसौंडर ग्राम पंचायत के सिउरा गोपालपुर निवासी बलबीर सिंह को 15 जुलाई को तमिलनाडु के कोविलपट्टी मंडल स्थित केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय से ईमेल के माध्यम से नोटिस मिला।

नोटिस में दावा किया गया कि बलबीर ‘मेसर्स महेंद्र एजेंसी’ के मालिक हैं और अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच कर बकाया के कारण उन्हें जीएसटी, ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क सहित कुल 72.76 लाख रुपये जमा करने हैं।

यह नोटिस सीजीएसटी अधिनियम की धारा 79(1)(सी) के तहत जारी किया गया है।

नोटिस में गाजीपुर जिले के सिधागरघाट स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में बलबीर सिंह के खाते का भी उल्लेख है।

बलबीर ने हालांकि बैंक विवरण दिखाते हुए दावा किया कि इस खाते से कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं हुआ और फिलहाल इसमें ऋणात्मक (माइनस) शेष राशि है।

उन्होंने बताया कि यह खाता वर्ष 2017 में बीटीसी पाठ्यक्रम के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए खुलवाया गया था।

बलबीर ने आरोप लगाया कि किसी ने उनकी जानकारी के बिना उनके पैन कार्ड और बैंक खाते का दुरुपयोग कर फर्म का पंजीकरण कराया और कारोबार किया। बलबीर अपने छोटे भाई के साथ गांव में रहकर खेती करते हैं।

बलबीर के अलावा उनके तीन भाई और हैं।

भीमपुरा थाना प्रभारी रंजीत विश्वकर्मा ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और साइबर प्रकोष्ठ के समन्वय से मामले की जांच की जा रही है।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र


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