उप्र: भतीजे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उप्र: भतीजे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - September 9, 2025 / 11:36 PM IST,
    Updated On - September 9, 2025 / 11:36 PM IST

भदोही (उप्र), नौ सितंबर (भाषा) भदोही की एक अदालत ने अपने सगे भतीजे की चाकू से गला काटकर हत्या करने का एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय बिन्द ने बताया कि मामला जिले के कोइरौना थाना के बेरवा पहाड़पुर गांव का है जहां 11 दिसंबर, 2024 को कृष्णा पांडेय (10) की धारदार चाकू से हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह की अदालत में हुई।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मृतक कृष्णा पांडेय का चाचा रोहित पांडेय शराब पीने का आदी था जिसको लेकर उसके बड़े भाई राहुल पांडेय ने कई बार उसको डांटा था।

उन्होंने बताया की 11 दिसंबर की शाम रोहित ने शराब के नशे में अपने बड़े भाई राहुल के बेटे कृष्णा पांडेय का गला एक चाकू से रेत दिया। कृष्णा को वाराणसी के ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया इस संबंध में राहुल पांडेय की तरफ से सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कराया गया और आरोपी को जेल भेजते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

विनय बिन्द ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद और मंगलवार को रोहित पांडेय को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।

भाषा सं राजेंद्र सुरभि

सुरभि