UP News: सामान खरीदने गए 5 साल के बच्चे से हैवानियत, दुकानदार ने ही किया कुकर्म, दी जान से मारने की धमकी

सामान खरीदने गए 5 साल के बच्चे से हैवानियत, दुकानदार ने ही किया कुकर्म, UP News: Shopkeeper arrested for molesting 5-year-old boy in Ballia

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  • Publish Date - June 18, 2025 / 09:31 PM IST,
    Updated On - June 19, 2025 / 12:07 AM IST

UP News. Image Source- IBC24

HIGHLIGHTS
  • बलिया के हल्दी क्षेत्र में पांच वर्षीय बालक के साथ दुकानदार द्वारा कुकृत्य करने का मामला।
  • आरोपी दुकानदार कौशल तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
  • आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में आरोप लगाए गए हैं।

बलिया: UP News उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हल्दी क्षेत्र में एक दुकान पर सामान खरीदने गए पांच वर्षीय बालक से कथित रूप से कुकृत्य करने के आरोपी दुकानदार को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

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UP News पुलिस सूत्रों ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बुधवार को बताया कि हल्दी थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला पांच वर्षीय बालक गत 13 जून की रात को कौशल तिवारी नामक व्यक्ति की दुकान पर सामान खरीदने गया था। दुकानदार कौशल तिवारी बालक को टॉफी का लालच देकर दुकान के अंदर ले गया तथा उससे कुकृत्य किया। दुकानदार ने बालक को घटना की जानकारी किसी को नहीं देने की हिदायत देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

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बैरिया क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि इस मामले में बालक के पिता की शिकायत पर कौशल तिवारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कुरैशी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को आरोपी कौशल तिवारी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

क्या आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है?

हां, पुलिस ने आरोपी दुकानदार कौशल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है।

यह घटना कब हुई थी?

यह घटना 13 जून की रात को हुई थी, जब बालक सामान खरीदने दुकान पर गया था।

आरोपी के खिलाफ कौन-कौन से कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है?

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कौन सी कार्यवाही की गई है?

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज किया। अब जांच जारी है।

क्या आरोपी को सजा मिल सकती है?

अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा हो सकती है, जो बालकों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है।