बलिया, 15 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2023 में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में 16 वर्षीय एक लड़के को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोषी लड़के की 21 वर्ष की आयु तक उसकी शिक्षा और शारीरिक विकास सुनिश्चित किया जाए, जिसके बाद उसे मऊ जिला जेल भेजा जाएगा। अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि घटना 15 जुलाई, 2023 की सुबह की है। पाखड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय लड़की घर से शौच के लिए बाहर निकली थी। इसी दौरान देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले नाबालिग आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर कथित रूप से अगवा कर लिया।
राय ने बताया कि बलिया की अदालत ने शुक्रवार को आदेश दिया कि दोषी किशोर को गाजीपुर स्थित विशेष गृह के अधीक्षक की निगरानी में रखा जाए। अधीक्षक को उसकी शिक्षा के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। किशोर के 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उसे शेष सजा काटने के लिए मऊ जिला जेल भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
राय के अनुसार, पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी किशोर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
भाषा
सं, आनन्द रवि कांत