उप्र : दुष्कर्म व अपहरण के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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उप्र : दुष्कर्म व अपहरण के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - August 31, 2022 / 10:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

प्रतापगढ़ (उप्र) 31 अगस्त (भाषा) जिले की एक अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बुधवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाईl

जिला अपर न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।

संयुक्त निदेशक, अभियोजन हवलदार सिंह के अनुसार, यह घटना 10 दिसंबर 2021 की रात को हुई थी, जब फैसल व नवाब अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर शौच के लिए निकली 13 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया।

न्यायालय ने फैसल व नवाब अली को नाबालिग के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुये दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने अभियुक्त नवाब पर 2 लाख 16 हजार रूपये तथा फैसल पर 61,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति के लिए देने का आदेश दिया गया। मामले में एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

भाषा सं जफर शफीक

शफीक