उप्र : अदालत ने पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई

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उप्र : अदालत ने पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई

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  • Publish Date - June 4, 2026 / 12:00 AM IST,
    Updated On - June 4, 2026 / 12:00 AM IST

लखनऊ (उप्र), तीन जून (भाषा) महोबा जिले की एक अदालत ने करीब तीन साल पहले पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महोबा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के समदनगर निवासी देवेन्द्र विश्वकर्मा ने 17 जुलाई, 2023 को पत्नी रामकुमारी और दो बेटियों सोनाक्षी (6)और आयुषी (9) की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी थी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राजकुमारी के पिता हरि प्रसाद पांचाल की शिकायत पर कोतवाली नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था।

एक विज्ञप्ति के मुताबिक पुलिस ने जांच पूरी की और 24 अगस्त, 2023 को अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मामले की निगरानी की गई।

उन्होंने बताया कि निगरानी प्रकोष्ठ और अभियोजन पक्ष के निरंतर प्रयासों के बाद, अदालत ने तीन जून, 2026 को विश्वकर्मा को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भाषा चंदन जफर धीरज

धीरज