उप्र : दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कारावास की सजा

उप्र : दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कारावास की सजा

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  • Publish Date - April 11, 2024 / 11:07 AM IST,
    Updated On - April 11, 2024 / 11:07 AM IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 11 अप्रैल (भाषा) यहां की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता काशीनाथ तिवारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना कोहंडौर में शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 13 मार्च 2017 कि रात नौ बजे शिवकुमार ने उनकी 20 वर्षीय बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

अदालत ने बुधवार को शिवकुमार को इस मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया।

भाषा सं राजेंद्र मनीषा

मनीषा