उप्र : माता-पिता की हत्या के दोषी बेटे-बहू समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा

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उप्र : माता-पिता की हत्या के दोषी बेटे-बहू समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - May 27, 2026 / 12:13 PM IST,
    Updated On - May 27, 2026 / 12:13 PM IST

फिरोजाबाद (उप्र), 27 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की एक अदालत ने तीन साल पुराने दोहरे हत्याकांड में बेटे, बहू समेत पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को यह जानकारी दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) राजीव उपाध्याय ने बताया कि जिला न्यायाधीश बब्बू सिंह नारंग की अदालत ने 2023 में राकेश और उनकी पत्नी गुड्डी देवी की हत्या से संबंधित मामले में योगेश उर्फ ​​बीतू, उसकी पत्नी रश्मि और उनके साथ अंकिता, रवि व सुशील को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि 28 मई 2023 को एका थाना क्षेत्र के नगला रमियां गांव में रहने वाले राकेश और उनकी पत्नी गुड्डी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

उपाध्याय ने बताया कि घटना के वक्त राकेश अपने खेत को पट्टे पर देने के बाद मिली रकम लेकर कहीं जा रहे थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मृतक के छोटे बेटे सीटू से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि पिता राकेश का बड़े बेटे योगेश से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद था, जिसके कारण योगेश ने रश्मि और सहयोगियों के साथ मिलकर माता-पिता की हत्या कर दी।

अधिवक्ता ने बताया कि सीटू की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

उपाध्याय ने बताया कि सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाही के आधार पर अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषी अंकिता व रश्मि पर 20-20 हजार रुपये और योगेश, रवि और सुशील पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

उन्होंने बताया कि जुर्माना न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

भाषा सं आनन्द मनीषा जितेंद्र

जितेंद्र