उप्र : बलिया में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास

उप्र : बलिया में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास

उप्र : बलिया में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास
Modified Date: February 16, 2026 / 09:31 pm IST
Published Date: February 16, 2026 9:31 pm IST

बलिया, 16 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के मामले में सोमवार को एक पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

लोक अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने सोमवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए बिहार के गोपालगंज जिले के आरोपी दंपति परदेसी कुमार बिंद व उसकी पत्नी किरण देवी को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास और उन पर 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला चार साल पुराना है।

भाषा

सं, आनन्द

रवि कांत


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