उप्र : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

उप्र : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

उप्र : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
Modified Date: December 19, 2023 / 09:55 am IST
Published Date: December 19, 2023 9:55 am IST

सोनभद्र (उप्र) 19 दिसंबर (भाषा) सोनभद्र जिले की एक अदालत ने अनुसूचित जनजाति की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन अधिकारी सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि 28 मार्च 2017 को जिले के कोन थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया कि क़रीब पाँच माह पूर्व वह अपने खेत में काम करने गयी थी तभी सुशील कुमार जायसवाल नामक व्यक्ति ने उससे बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी।

उसने शिकायत में कहा कि डर की वजह से उसने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। गर्भवती होने पर पीड़िता ने अपने माता-पिता एवं अन्य परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया।

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त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को आरोपी सुशील कुमार जायसवाल को उम्रक़ैद की सजा सुनायी तथा उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं सलीम गोला

गोला


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