उत्तर प्रदेश के कौशांबी में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
कौशांबी (उप्र), आठ अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी की एक अदालत ने हत्या के दोषी व्यक्ति को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के अढौ़ली गांव की निवासी किरण देवी ने 19 जून, 2016 को थाने को सूचना दी थी कि देवेंद्र सिंह (45) दोपहर में करीब 2:30 बजे शराब के नशे में उसके घर आया और अंदर सो रही उसकी 20 वर्षीय बेटी चांदनी के सिर में अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार दी।
उन्होंने बताया कि इसके बाद देवेंद्र सिंह ने खुद को भी गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर गांव वाले आए और देवेंद्र सिंह को पकड़कर उसके घर से बाहर ले गए।
किरण देवी की तहरीर पर महेवा घाट थाने में देवेंद्र सिंह के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) का मुकदमा दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे के दोष सिद्ध अभियुक्त देवेंद्र सिंह को शुक्रवार को जनपद न्यायालय कौशांबी की अपर जिला न्यायाधीश फरीदा बेगम ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया। भाषा सं राजेंद्र जोहेब
जोहेब

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