उत्तर प्रदेश: सपा के कार्यवाहक अध्यक्ष की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

उत्तर प्रदेश: सपा के कार्यवाहक अध्यक्ष की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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  • Publish Date - April 30, 2025 / 06:59 PM IST,
    Updated On - April 30, 2025 / 06:59 PM IST

प्रतापगढ़, 30 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक स्थानीय अदालत ने गैंगेस्टर अधिनियम के आरोपी और समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यवाहक अध्यक्ष गुलशन यादव की लगभग सात करोड़ रुपये मूल्य की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी की अदालत ने थाना कोतवाली कुंडा में गैंगेस्टर अधिनियम के मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी सपा के कार्यवाहक अध्यक्ष गुलशन यादव की आपराधिक कृत्य से अर्जित चल-अचल कुल सात करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

आरोपी गुलशन यादव के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, गुंडा, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और गैंगेस्टर जैसे 53 मामले दर्ज हैं।

भाषा सं राजेंद्र रवि कांत जितेंद्र

जितेंद्र