उत्तर प्रदेश : महिला की हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश : महिला की हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश : महिला की हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 07:46 pm IST
Published Date: January 7, 2022 2:50 pm IST

बलिया (उप्र), सात जनवरी (भाषा) जिले की एक स्थानीय अदालत ने पांच वर्ष पूर्व एक महिला की हत्या के मामले में दो भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने बताया कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रौरा चवर गांव में 10 मार्च 2016 की शाम अपने खेत में काम करने गई सम्पतिया देवी की जमीन को लेकर रंजिश के चलते उसके गांव के ही मधुबन राजभर तथा उसके भाई श्रीभगवान ने गला काटकर हत्या कर दी तथा घटना के साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया।

इस मामले में महिला के पुत्र लूधन ने मधुबन राजभर और उसके भाई श्रीभगवान के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य नष्ट करने का मामला दर्ज कराया।

पाठक ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों राजभर व उसके भाई को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 21- 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं जफर मनीषा सुरभि

सुरभि


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