उप्र : पति की हत्या करने की दोषी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद

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उप्र : पति की हत्या करने की दोषी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद

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  • Publish Date - November 27, 2024 / 09:33 PM IST,
    Updated On - November 27, 2024 / 09:33 PM IST

बुलंदशहर (उप्र), 27 नवंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने पति की हत्या करने की आरोपी महिला और उसके प्रेमी को बुधवार को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजक नितिन त्यागी ने बताया कि जुलाई 2019 में जयरामपुर गांव निवासी वीरेन्द्र ने अनूपशहर थाना को सूचना दी कि उसके भाई कुलदीप ने अपनी पत्नी अनीता के अवैध संबंध के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

इस संबंध मे अनीता और उसके प्रेमी सुरजीत के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुलदीप की गला दबाने से मृत्यु होने का तथ्य सामने आया जिसके बाद मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई।

त्यागी ने बताया कि मृतक की पत्नी अनीता और सुरजीत के बीच अवैध संबंध थे जिसकी जानकारी कुलदीप को हो गई थी और वह बाधा बन रहा था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर कुलदीप की गला दबाकर हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका दिया था।

इस मामले में बुधवार को अपर जिला जज विनीत चौधरी की अदालत ने अनीता और सुरजीत को दोषी ठहराते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं राजेंद्र धीरज

धीरज