सांसद संजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गवाहों से जिरह,अगली सुनवाई 12 मार्च को

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सांसद संजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गवाहों से जिरह,अगली सुनवाई 12 मार्च को

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  • Publish Date - February 27, 2026 / 09:08 PM IST,
    Updated On - February 27, 2026 / 09:08 PM IST

सुलतानपुर (उप्र), 27 फरवरी (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह से जुड़े आचार संहिता के पुराने मामले में शुक्रवार को सांसद-विधायक अदालत में सुनवाई के दौरान गवाहों से जिरह हुई और अदालत ने अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की है।

संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने थे। प्राथमिकी लेखक अजीत कुमार अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया, जिसके बाद बचाव पक्ष (संजय सिंह के वकील) ने उनसे जिरह की।

मुकदमे के जांच अधिकारी अनूप कुमार सिंह भी अदालत में उपस्थित थे, जिनकी जिरह पहले ही हो चुकी है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की है, जिसमें जिरह की प्रक्रिया जारी रहेगी।

आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला बंधुआ कला क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान का है। घटना 13 अप्रैल 2021 की है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआ कलां थाने के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति के एक सभा आयोजित की गई थी।

पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया।

इस मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।

जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपये के दो जमानती मुचलके और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर दिया गया था।

भाषा सं आनन्द संतोष

संतोष