आतंकवाद रोधी अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की जमानत अवधि बढ़ाई |

आतंकवाद रोधी अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की जमानत अवधि बढ़ाई

आतंकवाद रोधी अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की जमानत अवधि बढ़ाई

:   Modified Date:  June 2, 2023 / 08:27 PM IST, Published Date : June 2, 2023/8:27 pm IST

लाहौर, दो जून (भाषा) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शुक्रवार को यहां स्थित आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) में पेश हुए और अदालत ने तीन मामलों में उन्हें मिली अग्रिम जमानत की अवधि 13 जून तक बढ़ा दी। अदालत के अधिकारी ने कहा कि इन तीन मामलों में लाहौर स्थित शीर्ष सैन्य कमांडरों के आवास पर हमले का मामला भी शामिल है।

सत्तर वर्षीय इमरान एटीसी, लाहौर के समक्ष कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपस्थित हुए और दोहराया कि उन्हें अपने जीवन पर ‘गंभीर खतरे‘ का सामना करना पड़ रहा है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जिल्ले शाह की हत्या के मामले में मिली जमानत की अवधि बढ़वाने के अनुरोध के साथ लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष भी पेश हुए।

लाहौर उच्च न्यायालय ने इमरान की जमानत अवधि को छह जून तक के लिए बढ़ा दिया।

अदालत के अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘एटीसी के न्यायाधीश अहमद बत्तर ने सवाल किया कि वह (इमरान) जिन्ना हाउस के नाम से प्रसिद्ध लाहौर कोर कमांडर आवास पर हुए हमले से संबंधित मामले की जांच में क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर खान ने उनसे कहा कि वह अपने जीवन पर गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं।’’

भाषा संतोष दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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