आतंकवाद रोधी अदालत ने इमरान की अंतरिम जमानत 20 सितंबर तक बढ़ाई

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आतंकवाद रोधी अदालत ने इमरान की अंतरिम जमानत 20 सितंबर तक बढ़ाई

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  • Publish Date - September 12, 2022 / 07:07 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

इस्लामाबाद, 12 सितंबर (भाषा) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को यहां एक आतंकवाद रोधी अदालत में पेश हुए और अदालत ने पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज आतंकवाद के मामले में उन्हें मिली अंतरिम जमानत 20 सितंबर तक बढ़ा दी।

इमरान कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पहुंचे और न्यायाधीश राजा जावेद हसन अब्बास ने मामले की सुनवाई की।

तीन नोटिस के बावजूद, मामले की जांच के लिए इस्लामाबाद पुलिस द्वारा गठित संयुक्त जांच दल (जेआईटी) के सामने पेश नहीं होने को लेकर खान की ओर से संक्षिप्त दलीलें दिए जाने के बाद अदालत ने सुनवाई को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने उस तारीख तक पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत बढ़ा दी।

इमरान (69) ने पिछले महीने इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान, अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, निर्वाचन आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। गिल को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इमरान के भाषण के कुछ घंटों बाद ही, उनके खिलाफ पुलिस, न्यायपालिका और अन्य संस्थानों को धमकी देने के आरोप में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आतंकवाद रोधी अदालत ने 25 अगस्त को इमरान खान को एक सितंबर तक जमानत दे दी थी और एक सितंबर को अदालत ने जमानत की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

भाषा

अविनाश दिलीप

दिलीप