आतंकवाद रोधी अदालत ने जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को एक और मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई

आतंकवाद रोधी अदालत ने जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को एक और मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई

आतंकवाद रोधी अदालत ने जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को एक और मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:39 pm IST
Published Date: December 24, 2020 1:52 pm IST

लाहौर, 24 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को दहशतगर्दी का वित्तपोषण करने के एक और मामले में बृहस्पतिवार को 15 साल कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने उस पर दो लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सईद (70) को आतंकवाद का वित्तपोषण करने के चार मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और उसे 21 साल की सजा हुई है।

सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के पांच मामलों में कोट लखपत जेल लाहौर में 36 बरस की सजा काटनी होगी, लेकिन इन मामलों में उसकी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

भाषा

नोमान वैभव

वैभव


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